अपीलीय प्राधिकारी (सूचना का अधिकार)
जिस व्यक्ति को निर्धारित समय में सीपीआईओ से निर्णय प्राप्त नहीं होता, या जो उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है।
अपीलीय प्राधिकारी, बीपीआर एंड डी
श्री अनिल किशोर यादव, आईपीएस
महानिरीक्षक/निदेशक (प्रशिक्षण)
दूरभाष: 011-2678 1345
ईमेल: dirtrg[at]bprd[dot]nic[dot]in
पता: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एनएच-48, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037
अपील कैसे करें
- सीपीआईओ का निर्णय प्राप्त होने (या उसकी नियत तिथि) के 30 दिन के भीतर अपील दायर करें।
- प्रथम अपील आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (नई विंडो में खुलता है) पर या ऊपर दिए पते पर लिखित रूप में दायर की जा सकती है।
- प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- अपीलीय प्राधिकारी अपील का निर्णय 30 दिन में करता है (लिखित कारण सहित 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है)।
यह भी देखें: जन सूचना अधिकारी (सूचना का अधिकार) और सूचना का अधिकार।